Saturday, July 19, 2025
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अगले CEC की नियुक्ति के लिए नामों के चयन के लिए खोज समिति गठित, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल करेंगे अध्यक्षता । Chief Election Commissioner

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के लिए नामों की सूची तैयार करने के वास्ते केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में एक खोज समिति गठित की है. एक आदेश का हवाला देते हुए सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस समिति के 2 सदस्यों के रूप में वित्त विभाग के सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल हैं.

अब तक ऐसे होती थी CEC की नियुक्ति

अब तक, सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त को सीईसी के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया जाता था. हालांकि, पिछले साल CEC और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्तियों को लेकर एक नया कानून लागू होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव आया है. अब एक खोज समिति सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्ति के लिए सचिव स्तर के 5 अधिकारियों के नामों की सूची तैयार करती है. सीईसी राजीव कुमार 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे.

नए कानून के तहत होगी नियुक्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है. इस अधिनियम का इस्तेमाल पिछले साल अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे से पैदा हुई रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एस एस संधू को नियुक्त करने के वास्ते किया गया था.

राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ

इस कानून के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी. इस समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे. गौरतलब है कि राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त हैं. ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है. सूत्रों ने बताया कि खोज समिति का गठन 17 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत किया गया और इसकी बैठक 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान हो सकती है.

Premanshu Chaturvedi
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